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आर्मी जवान की बंदूक से हर्ष फायरिंग कर रहा था दूल्हा, जवान को ही लग गई गोली – Video

शादी खुशियों का लम्हा होता है। इस दिन लोग खूब जश्न मनाते हैं। नाच गाना से लेकर आतिशबाजी तक सबकुछ होता है। लेकिन कुछ लोग इस दिन हर्ष फायरिंग (Harsh Firing) भी करते हैं। लेकिन शादी में हवा में बंदूक से फायरिंग करने का ये रिवाज कभी-कभी भारी भी पड़ जाता है। हर्ष फायरिंग में कई बार शादी में शामिल हुए मेहमान घायल हो जाते हैं। कई बार तो गोली लगने से मौत भी हो जाती है। सिर्फ मेहमान ही नहीं दूल्हा या दुल्हन भी इसका शिकार बन जाते हैं।

सोशल मीडिया पर इन दिनों हर्ष फायरिंग से जुड़ा एक डरावना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा स्टेज पर खड़ा होकर हर्ष फायरिंग करता है। लेकिन उसकी बंदूक से निकली गोली एक शख्स को लग जाती है। ये शख्स आर्मी में एक जवान है। उसे लोग घायल अवस्था में अस्पताल भी ले जाते हैं। लेकिन वह दम तोड़ देता है।

हर्ष फायरिंग में हुई आर्मी के जवान की मौत

ये हैरान करने वाला मामला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र का बताया जा रहा है। घटना बीते मंगलवार 21 जून की है। यहां मनीष मद्धेशिया नाम के शख्स की रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मनगर में स्थित गेस्ट हाउस में शादी हो रही थी। इस शादी में उसका दोस्त और आर्मी का जवान बाबूलाल यादव (38) भी शामिल हुआ था। शादी में जब दूल्हे ने हर्ष फायरिंग की तो गोली बाबूलाल को लगी और उसकी अस्पताल ले जाते हुए मौत हो गई।

यहां हैरान करने वाली बात ये थी कि दूल्हे ने जिस पिस्टल से हर्ष फायरिंग की थी वह बाबूलाल यादव की ही थी। इस घटना के बाद बाबूलाल के परिजनों ने थाने में दूल्हे मनीष मद्धेशिया के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने दूल्हे को गिरफ्तार कर पिस्टल बरामद कर ली।

लोगों ने दिया ऐसा रिएक्शन

इस पूरी घटना का वीडियो राहुल पांडेय नाम के ट्वीटर यूजर ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। वीडियो देख लोग हैरान हैं और अलग-अलग प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं। एक यूजर ने कहा कि ‘हर्ष फायरिंग को बैन कर देना चाहिए।’ फिर दूसरा बोला ‘ऐसे रिवाजों की आखिर जरूरत ही क्या है? सब फालतू का दिखावा है।’

एक अन्य शख्स लिखता है ‘शादी एक पवित्र बंधन होता है। इस अवसर पर बंदूक निकाल गोली चलाना गलत है। आखिर आपको किस बात का घमंड है। सच में लोगों की सोच बहुत घटिया है। ऐसे लोगों को जेल में सड़ना चाहिए।

यहां देखें हर्ष फायरिंग का वीडियो

क्या कहता है कानून?

हर्ष फायरिंग में यदि किसी की मौत हो जाए तो आईपीएस धारा 304 के बजाए 302 लगती है। वहीं यदि कोई घायल होता है तो 307 लगती है। सजा की बात करें तो इसमें आरोपी को दो साल तक की जेल और एक लाख तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार शादी एवं पार्टी में हथियार लेकर चलने पर भी लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

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